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ट्रेन यात्रा से पहले ध्यान दें: अगर आपका बैग 40 किलो से ज्यादा है तो ये नियम आपको जरूर जानना चाहिए

ट्रेन यात्रा से पहले ध्यान दें: अगर आपका बैग 40 किलो से ज्यादा है तो ये नियम आपको जरूर जानना चाहिए

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान तय फ्री लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को फीस देनी होगी। वह सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने पूछा था कि क्या रेलवे यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसे बैगेज नियम लागू करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि अभी, यात्रा की क्लास के आधार पर, यात्री कोच के अंदर कितना सामान ले जा सकते हैं, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। उन्होंने हर क्लास के लिए फ्री बैगेज अलाउंस और मैक्सिमम लिमिट की डिटेल्स दीं।

यात्री कितना सामान ले जा सकते हैं?

जानकारी के अनुसार, सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं और फीस देकर 70 किलो तक सामान ले जाने की इजाज़त है। स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो सामान फ्री है, और मैक्सिमम लिमिट 80 किलो तय की गई है।

तय लिमिट से ज़्यादा सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज

AC थ्री टियर और चेयर कार में यात्रियों को 40 किलो तक सामान मुफ्त में ले जाने की इजाज़त है, जो उनकी मैक्सिमम लिमिट भी है। फर्स्ट क्लास और AC टू टियर में यात्रा करने वाले यात्री 50 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं और उन्हें मैक्सिमम 100 किलो तक ले जाने की इजाज़त है। AC फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए 70 किलो सामान फ्री है, और मैक्सिमम लिमिट 150 किलो है। रेल मंत्री ने साफ किया कि मैक्सिमम लिमिट में फ्री बैगेज अलाउंस शामिल है। उन्होंने बताया कि यात्री तय फ्री लिमिट से ज़्यादा सामान कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा वज़न के लिए तय रेट का 1.5 गुना पेमेंट करना होगा।

रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी

वैष्णव ने कहा कि 100 cm x 60 cm x 25 cm (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) साइज़ तक के ट्रंक, सूटकेस और बक्से कोच में पर्सनल सामान के तौर पर ले जाने की इजाज़त है। अगर किसी सामान का साइज़ इन तय डाइमेंशन में से किसी से भी ज़्यादा होता है, तो उसे कोच में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी और ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक करना होगा।

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