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दादा की संपत्ति हड़पने के लिए कलयुगी माता-पिता ने कर दी अपने ही बच्चे की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

ओडिशा के बालासोर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2022 में अपने विकलांग नाबालिग बच्चे की हत्या करने वाले माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दंपत्ति....
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क्राइम न्यूज डेस्क !!! ओडिशा के बालासोर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2022 में अपने विकलांग नाबालिग बच्चे की हत्या करने वाले माता-पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दंपत्ति को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया. साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया.

जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिस्वजीत दास ने मामले में फैसला सुनाते हुए बालासोर शहर के सहदेवखूंटा थाना क्षेत्र के चंदमारिपाडिया निवासी गणेश जेना और उनकी दूसरी पत्नी प्रतिमा जेना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों को 5,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा जुर्माना भरने का आदेश दिया.

सरकारी वकील प्रणब कुमार पांडा ने पीटीआई को बताया कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो दोषी जोड़े को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. यह भयावह घटना अगस्त 2022 की है, जब बच्ची की शारीरिक चुनौतियों के कारण उसके पिता और सौतेली माँ ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

पांडा ने कहा कि उसके शव को शहर के बाहरी इलाके में नुनियाजोडी पुल के नीचे फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक की दादी ने सहदेवखूंटा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी. 15 गवाहों और चश्मदीदों से पूछताछ के बाद अदालत ने जोड़े को आईपीसी की धारा 302, 120बी, 201 और 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

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