PAN Card Alert: इन लोगों का पैन कार्ड इसी महीने हो जाएगा निष्क्रिय, जानिए कारण और बचने का आसान उपाय
देश भर में लाखों लोगों के PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड 1 जनवरी, 2026 से इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साल 31 दिसंबर की रात तक लाखों PAN कार्ड डीएक्टिवेट हो सकते हैं। जिनके PAN कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें कई ज़रूरी सेवाओं में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसलिए, जिनके आधार और PAN लिंक नहीं हैं, उनका PAN इस तारीख के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 के बाद PAN कार्ड अलॉट किए गए हैं, उन्हें इस साल के आखिर तक, यानी 31 दिसंबर तक अपने PAN को आधार से लिंक करना होगा।
कितनी पेनल्टी देनी होगी?
सभी के लिए अपने PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई, 2024 थी। अगर आप 31 दिसंबर को अपना PAN आधार से लिंक करते हैं, तो आपको ₹1,000 की पेनल्टी देनी होगी, क्योंकि ओरिजिनल डेडलाइन पहले ही निकल चुकी है। अगर आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अगर ऐसा होता है तो क्या होगा?
अगर आपका PAN डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपको अथॉरिटीज़ के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। PAN कार्ड सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा, PAN के बिना आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया है और रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके PAN के कैंसिल होने की वजह से आपका रिफंड रोका जा सकता है, और नया PAN मिलने के बाद आपको एक लंबी प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। इसके अलावा, अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो आपको ज़्यादा TDS और TCS देना पड़ सकता है। साथ ही, आप फॉर्म 26AS का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और TCS/TDS सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होंगे। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में ₹50,000 से ज़्यादा कैश जमा नहीं कर पाएंगे, या ₹10,000 से ज़्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आपको KYC (नो योर कस्टमर) प्रोसेस में दिक्कतें हो सकती हैं और आप सरकारी सेवाओं से वंचित रह सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी रुक सकते हैं।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें?
आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: incometax.gov.in/iec/foportal।
बाएं पैनल पर 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर डालें और 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें।
अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक हैं, तो एक पॉप-अप मैसेज दिखेगा।
अगर नहीं, तो यह आपका मोबाइल नंबर मांगेगा जिस पर एक OTP भेजा जाएगा।
इससे आपका पैन आपके आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

