पहलगाम आतंकी हमला: एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया गया
नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी पूरक चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) का प्रमुख और संस्थापक बताया जाता है।
एनआईए ने सोमवार को जम्मू स्थित विशेष अदालत में यह पूरक चार्जशीट दाखिल की। इसमें हाफिज सईद पर व्यक्तिगत रूप से और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के प्रमुख के तौर पर आरोप लगाए गए हैं।
एजेंसी के अनुसार, उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इनमें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।
यह पूरक चार्जशीट 1,597 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट के बाद दाखिल की गई है। इसमें पाकिस्तान की साजिश, हाफिज सईद की भूमिका और एनआईए द्वारा की गई वैज्ञानिक जांच और मौके से जुटाए गए सबूतों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
इससे पहले, 15 दिसंबर 2025 को एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही जुलाई 2025 में ‘ऑपरेशन महादेव’ के दौरान मारे गए तीन आतंकियों और दो गिरफ्तार आरोपियों को भी मामले में शामिल किया गया था। जांच एजेंसी ने लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ को भी इस हमले की योजना बनाने, उसे समर्थन देने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बताया था।
यह हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जिसमें आतंकियों ने धर्म के आधार पर निशाना बनाकर 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पहलगाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया था।
एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पाकिस्तान की उस साजिश का पता लगाने की कोशिश में है, जिसके तहत सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।
--आईएएनएस
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