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शादी का झांसा देकर नाबालिग से लगातार 3 साल तक बनाता रहा संबंध, गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा, ​गिरफ्तार

बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने वाराणसी में तैनात एक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 2018 से जारी है रेप....
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क्राइम न्यूज डेस्क !!! बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने वाराणसी में तैनात एक सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 2018 से जारी है रेप बैरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को दर्ज एफआईआर के हवाले से बताया कि लड़की ने आरोप लगाया है कि दीपक शाह ने शादी का झांसा देकर 2018 से कई बार उसके साथ रेप किया, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है शादी कर। दीपक रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे का रहने वाला है.

उन्होंने बताया कि लड़की की तहरीर पर दीपक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि दीपक वाराणसी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है.

आपको बता दें कि एक दिन पहले बलिया में भी ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें एक लड़का शादी का झांसा देकर 22 साल की लड़की के साथ तीन साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा था. जब लड़की और उसके परिवार वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। यहां तक ​​कि लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार को जान से मारने की धमकी भी देने लगे. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

थाना प्रभारी धर्म वीर सिंह ने बताया कि एक लड़की की मां ने अपने मंगेतर पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी है. इसके मुताबिक उनकी बेटी की शादी साल 2021 में रजनीश यादव से तय हुई थी. इसके बाद आरोपी का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया। इस दौरान उसने कई बार उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब लड़की के परिवार वालों ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। उनसे नाता तोड़ लिया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, कराही है अड़्यु इसके बाद लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर गए। वहां उन लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे. पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रजनीश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है.

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