एनएसयूआई कार्यकर्ता अतिरा विजयन पर हमले के मामले में केस दर्ज, केरल पुलिस ने की कार्रवाई
तिरुवनंतपुरम, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ता अतिरा विजयन पर कथित हमले के मामले में केरल पुलिस ने केस दर्ज किया है। तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई अतिरा विजयन की ओर से केरल के राज्य पुलिस प्रमुख को दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। घटना नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनएसयूआई के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।
पुलिस के अनुसार, म्यूजियम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 74, 76, 115, 117, 126, 296(b), 351(3) और 3(5) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। जीरो एफआईआर का प्रावधान ऐसे मामलों में किया जाता है, जब शिकायत किसी ऐसे पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कथित घटना नहीं हुई हो। इसके बाद मामले को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।
एफआईआर में अतिरा विजयन ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस वैन के अंदर और पुलिस स्टेशन में उनके साथ मारपीट की गई। शिकायत के मुताबिक, महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें सड़क पर घसीटा और बाद में पुलिस स्टेशन ले गईं, जहां पर उन्हें थप्पड़ मारे गए।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला पुलिसकर्मियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा, उनके गले में पहने हुए शॉल को कसने का भी आरोप है, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई। उस समय वहां पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने न तो उसे रोका न ही मेरी सहायता की।
अतिरा विजयन ने इस घटना को लेकर केरल के राज्य पुलिस प्रमुख से शिकायत की थी। इसके बाद तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही घटना से जुड़े तथ्यों और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। यह मामला दिल्ली में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ता के साथ कथित दुर्व्यवहार और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है।
--आईएएनएस
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