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एनआईए ने विजयनगरम आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2025 के विजयनगरम आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें से एक आरोपी अभी भी फरार है।
एनआईए ने विजयनगरम आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

नई दिल्ली, 20 फरवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2025 के विजयनगरम आईएसआईएस आतंकी साजिश मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें से एक आरोपी अभी भी फरार है।

एनआईए ने शुक्रवार को विशाखापत्तनम की विशेष एनआईए अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में आरिफ हुसैन उर्फ अबू तालिब और इमरान अकरम को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, बीएनएस, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

यह मामला पहले विजयनगरम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जहां सिराज उर रहमान और सैयद समीर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में लेकर नवंबर 2025 में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

जांच में पता चला कि फरार आरोपी इमरान अकरम ने सिराज और समीर को विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराए थे। वह आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग में शामिल था। एनआईए ने आरिफ हुसैन को 27 अगस्त 2025 को नई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। जांच में सामने आया कि बिहार का रहने वाला आरिफ हथियारों की तस्करी और आतंकी साजिश में शामिल था।

वह सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस की कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार भी कर रहा था और आतंकवादी हमलों के लिए हथियार उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल था।

वहीं बिहार के ऐके-47 जब्त मामले में एनआईए ने पांचवें मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मामला 2024 का है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले आरोपी मंजूर खान को एनआईए ने अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि वह प्रतिबंधित हथियारों की अवैध खरीद और तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था। वह नक्सलियों और अन्य अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराने के काम में लगा हुआ था।

जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि मंजूर खान ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अवैध हथियार तस्करी का नेटवर्क बनाया हुआ था। वह इस साजिश का अहम हिस्सा था। एनआईए ने पटना की विशेष एनआईए अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें मंजूर खान पर आईपीसी, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इससे पहले मई 2025 में एनआईए ने विकास कुमार, देवमणि राय, सत्यम कुमार और अहमद अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला बिहार पुलिस ने ऐके-47 राइफल और उसके लेंस की बरामदगी के बाद दर्ज किया था। एनआईए इस मामले में अन्य संदिग्धों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और सप्लाई के पीछे कितनी बड़ी साजिश शामिल है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीएससी

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