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टोल पेमेंट को लेकर NHAI का बड़ा अलर्ट! 72 घंटे में नहीं चुकाया बकाया तो लग सकता है जुर्माना और कार्रवाई

टोल पेमेंट को लेकर NHAI का बड़ा अलर्ट! 72 घंटे में नहीं चुकाया बकाया तो लग सकता है जुर्माना और कार्रवाई

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम के तहत बकाया टोल के भुगतान के लिए 72 घंटे की समय सीमा तय की है। इसका मतलब है कि अगर टोल कलेक्शन फेल हो जाता है - चाहे आपके FASTag अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से या किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से - तो सिस्टम आपके वाहन की पहचान कर लेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन भेजेगा।

अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन मिलने के 72 घंटे के अंदर बकाया टोल राशि का भुगतान कर देते हैं, तो आपको सिर्फ़ स्टैंडर्ड टोल किराया ही देना होगा। हालाँकि, अगर आप 72 घंटे की समय सीमा खत्म होने के बाद भी बकाया टोल का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपसे स्टैंडर्ड किराए का दोगुना किराया वसूला जाएगा।

इस नए नियम का मकसद क्या है?

NHAI के इस नए नियम का मकसद भारत के पहले बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम में नियमों का पालन बढ़ाना और साथ ही, हाईवे पर बिना किसी रुकावट और आसानी से यात्रा सुनिश्चित करना है। इसके चलते, हाईवे नेटवर्क पर कई टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं जहाँ ड्राइवरों को अब रुकने की ज़रूरत नहीं होगी; इसके बजाय, उनके वाहन की लाइसेंस प्लेट को कैमरे अपने आप स्कैन कर लेंगे। NHAI ड्राइवरों को सलाह देता है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से कम से कम 72 घंटे पहले अपने FASTag को रिचार्ज कर लें, ताकि बैंक सर्वर प्रोसेसिंग में संभावित देरी के कारण टोल प्लाज़ा पर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

शिकायत दर्ज करने का मौका

अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस गलती से जारी किया गया है, तो आपके पास उसी 72 घंटे की समय सीमा के अंदर आधिकारिक पोर्टल के ज़रिए शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। 

वाहन से जुड़ी सेवाओं पर पाबंदियाँ

अगर इलेक्ट्रॉनिक नोटिफिकेशन मिलने के 15 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया टोल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपके वाहन को 'वाहन' पोर्टल के तहत प्रतिबंधित सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला जा सकता है। इस कदम से आपको सड़क परिवहन कार्यालय (RTO) से जुड़ी कई तरह की सेवाओं का लाभ उठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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