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मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामला: एनआईए अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी शारिक को 10 साल की कैद

मंगलुरु, 27 अप्रैल (आईएएनएस। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामले में आतंकी आरोपी मोहम्मद शारिक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामला: एनआईए अदालत ने सुनाया फैसला, आरोपी शारिक को 10 साल की कैद

मंगलुरु, 27 अप्रैल (आईएएनएस। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामले में आतंकी आरोपी मोहम्मद शारिक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शारिक ने अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

यह घटना 19 नवंबर 2022 को मंगलुरु के कंकनाडी इलाके में हुई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, शारिक कथित तौर पर कदरी मंजूनाथ मंदिर में बम लगाने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही विस्फोट हो गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई।

धमाके में शारिक खुद भी घायल हो गया था। वहीं ऑटो चालक पुरुषोत्तम पूजारी भी इस विस्फोट में घायल हुए थे।

करीब तीन महीने तक इलाज के बाद शारिक को पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में लिया गया था। बाद में एजेंसी ने जांच पूरी कर मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा था कि उन्हें निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद है और सरकार अदालत के फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमेश्वर ने कहा कि अदालत आज इस मामले में फैसला सुना सकती है। उन्होंने कहा, “पुलिस विभाग ने कानून के तहत जरूरी सभी कदम उठाए हैं। आवश्यक सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए गए हैं। मुझे न्यायपूर्ण फैसले की उम्मीद है। अब इंतजार करते हैं।”

भाजपा द्वारा मामले को लेकर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले के दो पहलू हैं। एक राजनीतिक बयानबाजी का है, जहां सार्वजनिक विमर्श के तहत बयान दिए जाते हैं। विपक्ष इस तरह की टिप्पणियां करता रहा है।

उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी।

--आईएएनएस

डीएससी

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