मामा या हैवान! अपनी ही भांजी के साथ मामा ने की अश्लील हरकत, हुई चार साल बाद ऐसे हुआ मामले का खुलासा

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता चव्हाणपाल भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।
चव्हाणपाल भाटी के अनुसार अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भाटी ने बताया कि 2017 में लड़की के पिता ने मामला दर्ज कराया था। दरअसल, शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि 4 अक्टूबर 2017 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी, तभी सुहाना, बांदा निवासी प्रेमदीप वहां पहुंचा और लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता के अनुसार एक महिला घर पहुंची और लड़की को बचाया।
वहीं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में मानसिक रूप से बीमार 14 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरीश राजू शेंगल (26) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शेंगल के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोपों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अंबरनाथ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, "10 जून को युवक लड़की को भुवापारा में उसके घर के पास एक सुनसान कमरे में ले गया और उसे जबरन चूमा। उसने लड़की को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता की मां की शिकायत पर शेंगल को गिरफ्तार कर लिया गया है।"