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मकोका मामला: आप नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
मकोका मामला: आप नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

बालियान इस समय मंडोली जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है।

इससे पहले 2 फरवरी को राऊज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में उन्हें आंशिक राहत मिली थी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बालियान को सप्ताह में दो बार, पांच-पांच मिनट के लिए परिवार से फोन पर बातचीत करने की अनुमति प्रदान की थी। यह अनुमति ई-मुलाकात के विकल्प के रूप में एक अतिरिक्त फोन कॉल के तौर पर दी गई थी। इससे पहले उन्हें सप्ताह में एक बार फोन कॉल और एक ई-मुलाकात की सुविधा मिलती थी।

अदालत में बालियान की ओर से दलील दी गई थी कि तकनीकी कारणों के चलते ई-मुलाकात की व्यवस्था कई बार प्रभावी नहीं रहती या पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए। जेल प्रशासन ने इस मांग का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने पूर्व में दी गई सुविधाओं और परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त कॉल की अनुमति दे दी।

नरेश बालियान पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की ओर से संचालित बताए जा रहे एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। उनके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसी मामले में सह आरोपी विकास गहलोत की अंतरिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी। विकास गहलोत ने अपने पिता की हृदय संबंधी बीमारी और संभावित सर्जरी का हवाला देते हुए अस्थायी जमानत की मांग की थी।

हालांकि अदालत ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता। विकास गहलोत भी मकोका की धाराओं के तहत आरोपित हैं। अब सभी की नजरें 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी

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