महिला आरक्षण को शशि थरूर ने सही बताया, कहा– कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबद्ध, लेकिन सरकार का तरीका अपारदर्शी
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को महिला आरक्षण के प्रति पार्टी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों के साथ मजबूती से खड़ी है।
सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मैं दोहराना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दरअसल आते-जाते समय, महिला कांग्रेस की कुछ सहकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे संपर्क किया और आशा व्यक्त की कि उनके अवसरों में जल्द ही सुधार होगा। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं।"
इससे पहले, कांग्रेस की कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) ने शुक्रवार शाम को नई दिल्ली के इंदिरा भवन में महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर अपना रुख तय करने के लिए बैठक की। यह बैठक लंबे समय से लंबित आरक्षण कानून के कार्यान्वयन और संरचना को लेकर नए सिरे से शुरू हुई राजनीतिक बहस के बीच हुई है।
बैठक के बाद थरूर ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए एक और विस्तृत पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रति कांग्रेस के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन की पुष्टि की और याद दिलाया कि पार्टी ने 2013 में राज्यसभा में इसी तरह का विधेयक पेश किया था और उसे पारित भी कराया था। हालांकि उन्होंने सरकार के मौजूदा दृष्टिकोण पर चिंता भी जताई।
थरूर ने कहा, "सीडब्ल्यूसी ने विपक्षी दलों से परामर्श किए बिना सरकार द्वारा एकतरफा और अपारदर्शी तरीके से संशोधन लागू करने की निंदा की है।"
उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने प्रस्तावित परिवर्तनों के समय और तरीके पर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि परिसीमन प्रक्रिया के साथ विधेयक को जोड़ने से राज्यों में लोकतांत्रिक संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर दक्षिण और पूर्वोत्तर में।
उन्होंने आगे कहा कि बैठक में कई कांग्रेस नेताओं ने सरकार के इरादे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पहले कार्यान्वयन में हुई देरी जनगणना के आधार पर उचित थी, जबकि वर्तमान प्रयास आगामी चुनावों और 2029 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होता है।
थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी और संघीय सिद्धांतों का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संशोधन का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जो संसद की विचार-विमर्श संस्था के रूप में भूमिका को कमजोर करे।
राष्ट्रीय राजनीति में महिला आरक्षण पर बहस तेज होने के साथ-साथ, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक संतुलन को लेकर चिंताओं के साथ-साथ लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए अपने समर्थन को संतुलित करने के पार्टी के प्रयास पर प्रकाश डाला गया।
इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिला आरक्षण अधिनियम को समय से पहले लागू करने के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे यह अधिनियम 2029 के आम चुनावों से प्रभावी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्तावित संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मौजूदा ढांचे में बदलाव करना चाहता है, जिसे औपचारिक रूप से संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाता है और जो 2023 में लागू हुआ था।
--आईएएनएस
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