महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य, डीजीपी ने जारी किया आदेश
मुंबई, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पूरे राज्य के सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
यह फैसला हाल ही में नागपुर में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जहां डीजीपी ने कहा कि कानून लागू करने वाली पुलिस यदि खुद नियमों का पालन नहीं करेगी, तो आम नागरिकों में जागरूकता लाना संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, पिछले दस वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 35 से 40 प्रतिशत दोपहिया चालक शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, हेलमेट का सही उपयोग सिर की गंभीर चोटों और मौत के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके बावजूद राज्य के अधिकांश जिलों में हेलमेट पहनने की आदत अभी भी कमजोर है।
रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई और नागपुर जैसे बड़े शहरों में जहां 80 प्रतिशत से अधिक दोपहिया चालक हेलमेट पहनते हैं, वहीं अन्य जिलों में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत से भी कम है। नए आदेश के तहत अब ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(डी) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी पुलिसकर्मी की बिना हेलमेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उसकी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा, जिससे उसके करियर पर असर पड़ सकता है।
डीजीपी कार्यालय ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करें और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय को भेजें। पुलिस विभाग के इस फैसले को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जब पुलिस खुद नियमों का पालन करेगी, तो आम जनता भी हेलमेट पहनने के प्रति अधिक जागरूक होगी।
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