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मध्य प्रदेश में बेटी के हत्यारे पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इंदौर, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2019 के एक जघन्य हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए बबलेश अहीरवाल को बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मध्य प्रदेश में बेटी के हत्यारे पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इंदौर, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर की जिला अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2019 के एक जघन्य हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए बबलेश अहीरवाल को बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने अदालत के समक्ष विस्तार से पक्ष रखते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन के अनुसार, बबलेश अहीरवाल अपनी पत्नी सुदामा बाई के चरित्र पर संदेह करता था, जिससे घर में लगातार तनाव बना रहता था।

घटना के दिन सुदामा बाई घर से बाहर थीं, जबकि घर में बबलेश और उसकी बेटी रानी मौजूद थे। इसी दौरान बबलेश ने बेटी से उसकी मां के चरित्र को लेकर पूछताछ की। जब बेटी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, तो पिता ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी।

वारदात को छिपाने के लिए पिता ने बेटी के शव को घर में रखे एक नीले ड्रम में छुपा दिया था। कुछ समय बाद जब सुदामा बाई घर लौटीं, तो उन्होंने बेटी के बारे में पूछा। इस पर आरोपी ने गुमराह करते हुए कहा कि रानी अस्पताल गई है। हालांकि, पत्नी को उसकी बातों पर शक हुआ और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ही आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या करने की बात कबूल की और शव के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर न्यायालय में पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

--आईएएनएस

ओपी/एबीएम

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