Samachar Nama
×

सोशल मीडिया पर इश्क, पति की बगावत और प्रेमी संग इंतकाम… ऐसे हुआ हत्यारी पत्नी के क्राइम का पर्दाफाश

safd

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पत्नी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पत्नी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी थी। यह पूरा मामला प्रेम-प्रसंग, विश्वासघात और हिंसा की उस भयावह कहानी को बयां करता है जो सोशल मीडिया पर हुई एक दोस्ती से शुरू हुआ और एक निर्दोष की जान लेकर खत्म हुआ।

जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव महुआ निवासी राजू सिंह ने 7 जनवरी 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई रोहित कुमार (28) की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक कांधरपुर गांव का रहने वाला था। जांच में सामने आया कि रोहित की पत्नी आरती का एक नाबालिग युवक से प्रेम संबंध था, जिसकी शुरुआत फेसबुक पर हुई थी। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर आरती ने पति की मौजूदगी को अपने प्रेम में बाधा समझकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।

पुलिस की जांच में पता चला कि 6 जनवरी 2023 को आरती ने अपने प्रेमी को फोन कर बताया कि उसका पति रोहित उसके साथ मारपीट करता है और उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसके बाद आरती ने अपने प्रेमी और दो अन्य किशोरों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।

8 जनवरी की रात, जब रोहित शराब के नशे में था, उस समय दोनों किशोर घर आए। उन्होंने पहले रोहित को फर्श पर गिराया। आरती ने उसके पैर पकड़ रखे थे, जबकि एक किशोर उसकी गर्दन दबा रहा था। फिर दूसरे किशोर ने चाकू से उसकी गर्दन पर कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए।

घटना के बाद पुलिस ने जब घटनास्थल की जांच की, तो खेत में खून से सनी मिट्टी, साड़ी के टुकड़े और चप्पल के निशान जैसे अहम सबूत मिले। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी आरती को गिरफ्तार किया और मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी पत्नी आरती को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट में सजा सुनते ही आरती फूट-फूटकर रो पड़ी और जज से माफी मांगने लगी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है।

यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि सोशल मीडिया पर बनने वाले संबंध, जब रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हैं, तो उनका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। पुलिस अब फरार नाबालिग प्रेमी की तलाश कर रही है।

Share this story

Tags