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लखनऊ अग्निकांड के बाद गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर-104 स्थित ओम कोचिंग सेंटर सील

नोएडा, 23 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है। जांच अभियान के दौरान नोएडा के सेक्टर-104 में संचालित ओम कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
लखनऊ अग्निकांड के बाद गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर-104 स्थित ओम कोचिंग सेंटर सील

नोएडा, 23 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है। जांच अभियान के दौरान नोएडा के सेक्टर-104 में संचालित ओम कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जांच में पाया गया कि ओम कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक अनुमतियों के संचालित किया जा रहा था। संस्थान के पास न तो वैध पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) था और न ही अग्नि सुरक्षा विभाग की अनिवार्य फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) उपलब्ध थी। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कोचिंग सेंटर को सील करने का निर्णय लिया। यह संयुक्त कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), सिटी मजिस्ट्रेट तथा अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा की गई।

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं, जिसके बाद संस्थान को तत्काल बंद कर सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या कोचिंग सेंटर का संचालन निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। खासकर उन संस्थानों में जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रतिदिन आते हैं, वहां अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और वैध अनुमति पत्र होना बेहद जरूरी है।

नियमों की अनदेखी विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच जारी रहेगी। जिन संस्थानों के पास आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण या फायर एनओसी नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संचालकों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करें और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

--आईएएनएस

पीकेटी/पीएम

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