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Kerala High Court: नाबालिग से हुए Mercedes हादसे में जज पिता को अग्रिम जमानत, पीड़ित परिवार ने फैसले पर जताई नाराजगी

Kerala High Court: नाबालिग से हुए Mercedes हादसे में जज पिता को अग्रिम जमानत, पीड़ित परिवार ने फैसले पर जताई नाराजगी

केरल में मर्सिडीज-बेंज से हुए सड़क हादसे के मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को अग्रिम जमानत मिल गई है। आरोपी के पिता न्यायिक अधिकारी हैं और उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें राहत देते हुए कहा कि जांच में उनके असहयोग करने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही, पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत भी नहीं है।

अदालत के फैसले पर मृतक के परिवार ने निराशा जताई है। पीड़ित की बेटी भद्रकीर्ति ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि यह फैसला उनके सीने में चाकू घोंपने जैसा है। परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन फैसले से उन्हें निराशा हुई है।

25 अक्टूबर को हुआ था जानलेवा हादसा

यह दुर्घटना 25 अक्टूबर की देर रात कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में हुई थी। आरोप है कि न्यायिक अधिकारी के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार से मर्सिडीज चलाते हुए स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी थी। स्कूटर पर 55 वर्षीय जयबालकृष्णन सवार थे। हादसे में उनकी मौत हो गई थी।

कार जज पिता के नाम पर थी रजिस्टर्ड

जिस मर्सिडीज कार से हादसा हुआ, वह नाबालिग के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसी आधार पर केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने जज के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत मामला दर्ज किया था।

जज ने अदालत में दी थी यह दलील

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए जज ने अदालत को बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा कार लेकर घर से निकला है। उन्होंने कहा कि वह रात 1:28 बजे सोने चले गए थे और उन्हें दुर्घटना की जानकारी रात 2:14 बजे फोन के जरिए मिली।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जज जांच में सहयोग कर चुके हैं और उनके खिलाफ जांच से बचने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग दोहराई है।

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