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झीरम घाटी नक्सल हमला मामला: जगदलपुर NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों पर कसा शिकंजा

झीरम घाटी नक्सल हमला मामला: जगदलपुर NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों पर कसा शिकंजा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले में करीब 13 साल बाद बड़ा फैसला आया है। जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में पहले कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। इसके बाद बाकी 10 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रही।

25 मई 2013 को हुआ था हमला

झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के काफिले पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। यह हमला दरभा क्षेत्र में हुआ था और इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे।

NIA के रिकॉर्ड के मुताबिक, इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 10 पुलिसकर्मी शामिल थे, जबकि 38 लोग घायल हुए थे। हमले के दौरान नक्सलियों ने हथियार और अन्य सामान भी लूटे थे।

कई बड़े नेताओं की गई थी जान

झीरम घाटी हमला छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे भयावह राजनीतिक हिंसक घटनाओं में गिना जाता है। हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनका निधन हो गया था।

101 गवाहों के बयान हुए दर्ज

इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक चली। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बड़ी संख्या में दस्तावेज और गवाह पेश किए गए। रिपोर्टों के मुताबिक, मामले में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अगस्त 2026 में अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद मामले में अगला अहम चरण सजा का है। दोषियों को कितनी सजा मिलेगी, इस पर अदालत आगे फैसला सुनाएगी।

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