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झारखंडः एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए और 15 दिन की मिली मोहलत, 30 सितंबर आखिरी तारीख

झारखंडः एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए और 15 दिन की मिली मोहलत, 30 सितंबर आखिरी तारीख
झारखंडः एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए और 15 दिन की मिली मोहलत, 30 सितंबर आखिरी तारीख

रांची, 15 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें सुधार कराने का एक और मौका दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार को बताया कि दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यह अंतिम बार किया गया समय विस्तार है।

उन्होंने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि जिनका नाम एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे तय समय सीमा के भीतर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। आवेदन इसीआईनेट के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क कर किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 4 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। विभिन्न पक्षों से मिले अनुरोध और बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 को देखते हुए अब समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन पात्र भारतीय नागरिकों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं।

उन्होंने लोगों से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 नए पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए है। वहीं, फॉर्म-7 के जरिए किसी नाम पर आपत्ति या निर्धारित आधार पर नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है।

हालांकि, केवल फॉर्म-7 जमा करने से किसी मतदाता का नाम अपने आप नहीं हटता। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जांच और सुनवाई के बाद इस पर फैसला लेते हैं। फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने और एक मतदान केंद्र या विधानसभा क्षेत्र से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए किया जा सकता है। झारखंड में रहने वाला कोई ऐसा पात्र व्यक्ति, जिसका नाम किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वह भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणा पत्र के जरिए अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों से अपील की कि वे पात्र लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग करें।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

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