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झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी

झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी
झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी

रांची, 10 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट में जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

इन नई नियुक्तियों के साथ ही हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 16 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की यह महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार यानी 10 सितंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में विचार-विमर्श के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश पर सहमति बनी। हाईकोर्ट के जस्टिस के लिए जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम की सिफारिश की गई है, उनमें गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) मनोज प्रसाद, साहिबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और डालटनगंज (पलामू) के पीडीजे राम शर्मा शामिल हैं।

कॉलेजियम ने अपने आधिकारिक बयान में तीनों न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की औपचारिक सिफारिश की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रपति भवन के स्तर पर नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वारंट जारी होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति की अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों न्यायिक अधिकारी झारखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 25 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस एमएस सोनक सहित केवल 13 न्यायाधीश पदस्थापित हैं, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा था। तीन नए जजों के आगमन से हाईकोर्ट में रिक्तियों की संख्या 12 से घटकर 9 रह जाएगी।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

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