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जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम-2026 लागू: एमसीडी अधिकारियों को मिले सख्त अधिकार, सार्वजनिक स्वच्छता नियमों पर लगेगा सीधा जुर्माना

जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम-2026 लागू: एमसीडी अधिकारियों को मिले सख्त अधिकार, सार्वजनिक स्वच्छता नियमों पर लगेगा सीधा जुर्माना

राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम-2026 लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, थूकने और खुले में पेशाब करने जैसे उल्लंघनों पर सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है।

नए प्रावधानों के तहत अब इन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव होगी और मौके पर ही चालान काटा जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सख्त बनाना और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन सुनिश्चित करना है।

एमसीडी का मानना है कि पहले की प्रक्रिया में कार्रवाई में देरी होती थी, जिससे नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था। अब नए अधिकार मिलने के बाद निगरानी और प्रवर्तन दोनों में तेजी आएगी।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें और नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माने से बचा जा सके और शहर को स्वच्छ बनाया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया, तो राजधानी में साफ-सफाई की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

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