जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियम-2026 लागू, सीएम उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा मंत्री को दी बधाई
जम्मू, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस को जम्मू-कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नियम, 2026 (प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026) की अधिसूचना जारी होने पर बधाई दी है। उन्होंने इसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियम जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। इससे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए जम्मू-कश्मीर में अपने परिसर स्थापित करने का अनुकूल माहौल बनेगा।
उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच (स्क्रूटनी) सहित सरल अनुमोदन प्रक्रिया उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक संस्थानों के लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। साथ ही, यह ढांचा जवाबदेही, गुणवत्ता आश्वासन और निर्धारित शैक्षणिक मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी की भी व्यवस्था करता है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय हितों की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि छात्र प्रवेश, शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों में जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने कहा कि नियमों में प्रवेश प्रक्रिया, फीस ढांचे और शैक्षणिक मानकों की निगरानी के लिए एक समर्पित नियामक व्यवस्था का भी प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन, अनियमित प्रवेश, अधिक फीस वसूली, अमान्य डिग्री जारी करने, योग्य शिक्षकों की कमी तथा अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी गड़बड़ियों पर कड़ी कार्रवाई और दंड का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियमों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम), चिकित्सा, कानून, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे छात्रों को अधिक शैक्षणिक विकल्प मिलेंगे, अंतर्विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार के नए अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने विश्वास जताया कि प्रतिष्ठित संस्थानों के आने से स्थानीय छात्रों को अपने क्षेत्र में ही वैश्विक मानकों वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। साथ ही, इससे देश और विदेश के प्रमुख शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को आकर्षित करने तथा अनुसंधान सहयोग और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार एक पारदर्शी, पूर्वानुमेय और निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो जिम्मेदार निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ छात्रों के हितों की रक्षा और उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करे।
उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू के योगदान की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस वर्ष बजट सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ था, तब शिक्षा विभाग का कार्यभार उनके पास था और उन्होंने विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियमों की अधिसूचना उच्च शिक्षा के विकास और आधुनिकीकरण के लिए शुरू किए गए विधायी प्रयासों को प्रभावी संस्थागत ढांचे में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
--आईएएनएस
एएमटी/डीकेपी

