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ITR Filing Deadline Update: क्या अब 31 जुलाई नहीं 31 अगस्त है अंतिम तारीख? जानें नए नियम और पेनल्टी की पूरी जानकारी

ITR Filing Deadline Update: क्या अब 31 जुलाई नहीं 31 अगस्त है अंतिम तारीख? जानें नए नियम और पेनल्टी की पूरी जानकारी

जो टैक्सपेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बार नियमों में थोड़े बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026 में की गई घोषणाओं के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में बदलाव किए गए हैं। समय पर रिटर्न फाइल न करने पर भारी जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।

ITR डेडलाइन 2026: क्या 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है?
अगर आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं, या अगर आपकी इनकम पेंशन और इन्वेस्टमेंट से होती है, तो आपके लिए लागू डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है। बजट 2026 में लाए गए नए प्रावधानों के अनुसार, ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वालों के लिए इस तारीख तक अपना रिटर्न जमा करना ज़रूरी है।

फ्रीलांसरों और छोटे बिज़नेस मालिकों के लिए राहत:
जिन व्यक्तियों या छोटे बिज़नेस के खातों का अनिवार्य ऑडिट नहीं होता है (जैसे फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स), उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 तय की गई है। इसमें शामिल कैलकुलेशन की जटिलता को देखते हुए, इस कैटेगरी को एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।

जिन मामलों में टैक्स ऑडिट ज़रूरी है:
जिन बिज़नेस के लिए टैक्स ऑडिट ज़रूरी है, उन्हें ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। ऐसे टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर, 2026 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं।

अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं तो क्या होगा?
अगर आप तय डेडलाइन चूक जाते हैं, तो भी आपके पास 31 दिसंबर, 2026 तक 'बिलेटेड रिटर्न' (देरी से रिटर्न) फाइल करने का विकल्प होता है। हालांकि, ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना देना होगा, साथ ही किसी भी बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। 

सुधार का अवसर:
यदि फाइल किए गए रिटर्न में कोई गलती हो, तो उसे 31 दिसंबर, 2026 तक सुधारा जा सकता है (जिसे 'संशोधित रिटर्न' के रूप में फाइल किया जाता है)। इसके अलावा, ITR-U ('अपडेटेड रिटर्न') फाइल करने का विकल्प—जिसके ज़रिए पिछले वर्षों में छूट गई आय की घोषणा की जा सकती है—31 मार्च, 2031 तक उपलब्ध रहेगा। 

आयकर अधिनियम, 2025
कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के रिटर्न मौजूदा कानून (1961 का अधिनियम) के तहत फाइल किए जाएंगे। हालाँकि, 1 अप्रैल, 2027 से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो जाएगा, जिसके साथ ही नए फॉर्म और नियम भी लागू होंगे।

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