इंदौर से तीन बदमाश जिलाबदर, कुल 11 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई
इंदौर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अपराध और अपराधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत 11 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तीन बदमाशों को जिला बदर किया गया है। इसका आशय है कि तीनों बदमाश अब जिले की राजस्व सीमा में नहीं रह सकेंगे।
इंदौर पुलिस के अनुसार आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं प्रकरणों के विचारण उपरांत, पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा तीन कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिलाबदर तथा आठ अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध बॉन्ड आदेश जारी किए गए हैं।
बताया गया है कि ये बदमाश आदतन अपराधी है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर धाराओं के अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी इनके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया तथा इनके कारण क्षेत्र की लोकशांति एवं शांति-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी।
बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिन पर विधिवत विचार के बाद पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने आदेश पारित किया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर राजकुमार खटीक, अजय उर्फ भोला पठोते और राहुल उर्फ दादिया उर्फ सालिगराम जाधव को 3 से 6 माह तक के लिए जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा आठ बदमाशों को बॉन्ड किया गया है और इसके चलते उन्हें निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा।किसी भी प्रकार की अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे। लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।आदेश में निर्धारित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस कमिश्नर के आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि संबंधित बदमाशों द्वारा निर्बंधन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
--आईएएनएस
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