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SIR मामले में राहुल गांधी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश, वीडियो में जाने 10 दिन में देना होगा जवाब; अगली सुनवाई 17 नवंबर को

SIR मामले में राहुल गांधी और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश, वीडियो में जाने 10 दिन में देना होगा जवाब; अगली सुनवाई 17 नवंबर को

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी राहुल गांधी तथा विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर 10 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अपना जवाब दाखिल किया है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हलफनामे का अध्ययन करने और उस पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग के संवाद और बैठकों का ब्योरा सुरक्षित रखने की मांग

सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि फिलहाल चुनाव आयोग में हो रही बैठकों और संवाद से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। उनका कहना था कि मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए इन जानकारियों का सुरक्षित रहना जरूरी है।इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा, “हमें सब पता है। हम जांच करेंगे।” अदालत की टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा?

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयु की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब SIR की प्रक्रिया और उससे जुड़े निर्णयों को लेकर विपक्षी नेताओं की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाता सूची की जांच और संशोधन किया जाता है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल रहें और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान की जा सके। इस प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां उठाई गई हैं।

17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को होगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर 10 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार कर सकती है।मामले में आगे की सुनवाई के दौरान SIR की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के फैसलों और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, इन मुद्दों पर अदालत का अंतिम रुख अगली सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों के बाद ही स्पष्ट होगा।

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