रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! 1 जुलाई से लागू होंगे रेलवे के नए नियम, बिना टिकट सफर करना पड़ेगा भारी
नए नियमों के तहत, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना 1 जुलाई, 2026 से दोगुना हो जाएगा। अभी जुर्माना ₹250 है, लेकिन 1 जुलाई से यह दोगुना होकर ₹500 हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना न भरने पर मामला कोर्ट भेजा जाएगा। अगर आरोप साबित हो जाता है, तो कोर्ट जुर्माने के साथ-साथ जेल की सज़ा भी सुना सकती है। रेलवे ने 13 साल बाद जुर्माना बढ़ाया है; पिछली बार 2013 में जुर्माना बढ़ाया गया था, जब इसे ₹50 से बढ़ाकर ₹250 किया गया था।
**रेलवे नियमों की याद-दहानी**
नियमों के अनुसार, किसी और के टिकट पर यात्रा करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए जुर्माना लग सकता है। महिलाओं के कोच में बिना अनुमति के घुसने पर जुर्माना लग सकता है। नशे की हालत में हंगामा करने या यात्रियों को परेशान करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस के सामान बेचना या भीख मांगना दंडनीय है, और इसके लिए जुर्माना लग सकता है; साथ ही, प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करने पर भी जुर्माना लग सकता है।
**किसी और के टिकट पर यात्रा करने के नियम**
अगर कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो टिकट ज़ब्त कर लिया जाएगा। यात्री से यात्रा का पूरा किराया और ₹500 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
**महिलाओं के कोच में बिना अनुमति घुसने के नियम**
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति घुसते हुए पकड़े जाने पर पुरुष यात्री पर ₹2,500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिना अनुमति घुसने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा।
**हंगामा करने वालों के खिलाफ रेलवे के नियम**
रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। नशे में धुत, दूसरों को परेशान करने वाले या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की मदद से ट्रेन से उतारा जा सकता है और स्टेशन परिसर से हटाया जा सकता है।
**नशे की हालत में हंगामा करने पर जुर्माना**
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने पर 24 घंटे की जेल हो सकती है। ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है; साथ ही, सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस (समाज सेवा) का भी प्रावधान है। रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर अश्लील हरकत करने या यात्रियों को परेशान करने पर ₹1,000 का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है।
प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करने के नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस के घूमने या रेलवे स्टेशन परिसर में भीख मांगने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लग सकता है। प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना या किसी भी नुकसान के लिए हर्जाना देना पड़ सकता है।

