PAN-Aadhaar नहीं है लिंक तो हो जाए सावधान! 2026 में नहीं कर पाएंगे ये काम, यहाँ देखिये पूरी लिस्ट
अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आपके आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो मान लीजिए कि आपका पैन इनएक्टिव है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पैन-आधार लिंकिंग के बारे में आखिरी चेतावनी 31 दिसंबर, 2025 को जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद, कई लोग समय पर यह प्रोसेस पूरा नहीं कर पाए। अगर आप भी उनमें से एक हैं, यानी आपका पैन कार्ड अभी भी आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आइए जानते हैं कि अब आप कौन से काम नहीं कर पाएंगे और अब क्या किया जा सकता है। सरकार ने यह साफ कर दिया था कि अगर 31 दिसंबर, 2025 तक पैन और आधार लिंक नहीं होते हैं, तो पैन नंबर को इनएक्टिव माना जाएगा। इनएक्टिव पैन का मतलब यह नहीं है कि आपका पैन नंबर कैंसिल हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि आप इससे जुड़े कई ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे।अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
अगर आपका पैन इनएक्टिव है, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे:
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
आपका टैक्स रिफंड लेट हो सकता है।
नया बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे।
बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करने या निकालने में दिक्कत होगी।
शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, SIP या डीमैट अकाउंट से जुड़े ट्रांजैक्शन में रुकावट आ सकती है।
होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत होगी।
आपकी सैलरी या दूसरे पेमेंट से ज़्यादा TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा जा सकता है।
कई जगहों पर KYC (नो योर कस्टमर) वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा।
आसान शब्दों में कहें तो, पैन-आधार लिंकिंग के बिना, आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी रुक सकती है।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों ज़रूरी है?
सरकार पैन और आधार को लिंक करके यह पक्का करना चाहती है कि हर व्यक्ति के पास सिर्फ़ एक पैन हो। इससे टैक्स चोरी, पहचान की धोखाधड़ी और डुप्लीकेट पैन जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। यह नियम ज़्यादातर सैलरी पाने वाले लोगों, बिज़नेस मालिकों, निवेशकों और टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों पर लागू होता है।
अपने पैन को फिर से एक्टिवेट कैसे करें?
अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अभी भी लिंक कर सकते हैं।
क्या करना होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं। ₹1000 का जुर्माना ऑनलाइन भरें (सेक्शन 234H के तहत)।
अपने पैन और आधार को लिंक करें।
एक बार लिंकिंग पूरी हो जाने के बाद, आपका पैन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, और आप सभी ज़रूरी सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे।
कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार लिंक हैं या नहीं?
इसके लिए, इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं और "लिंक आधार स्टेटस" ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना पैन और आधार नंबर डालने के बाद, स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।
याद रखें, अपने पैन और आधार को लिंक न करने से 2026 में भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो इसमें देरी करना समझदारी नहीं है। इन्हें आज ही लिंक करें और भविष्य की फाइनेंशियल दिक्कतों से बचें।

