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गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश: कहां बजेगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर खड़े होना जरूरी है या नहीं ? यहाँ पढ़े पूरी गाइडलाइन 

गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश: कहां बजेगा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर खड़े होना जरूरी है या नहीं ? यहाँ पढ़े पूरी गाइडलाइन 

वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सिनेमाघरों में वंदे मातरम पर खड़ा होना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन सरकारी प्रोग्राम या स्कूलों में छह लाइनों वाला पूरा राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इस बारे में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक संस्थाओं को एक नोट जारी किया गया है।

HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 3 मिनट 10 सेकंड का, छह लाइनों वाला वंदे मातरम गाना सरकारी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। 10 पेज के ऑर्डर में गृह मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया है कि अगर राष्ट्रगान और जन गण मन एक साथ गाए या बजाए जाते हैं, तो सबसे पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा और इस दौरान लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

मंत्रालय के नोट में उन इवेंट और जगहों की भी लिस्ट है जहां यह गाना बजाया जा सकता है, जिसमें स्कूल असेंबली भी शामिल हैं। राष्ट्रगान बजने के दौरान लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि, अगर किसी न्यूज़ फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री के किसी हिस्से के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है, तो लोगों का खड़ा होना ज़रूरी नहीं है; राष्ट्रगान की गरिमा बढ़ाने के बजाय, इससे अफ़रा-तफ़री और कन्फ़्यूज़न पैदा होगा।

सरकार की इस कोशिश को वंदे मातरम को पॉपुलर बनाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले, राष्ट्रगान की 150वीं सालगिरह पर संसद में इस पर गरमागरम बहस हुई थी और रिपब्लिक डे परेड के दौरान इस गाने पर आधारित कई झांकियां दिखाई गई थीं।

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