अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रक्रिया पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई
वॉशिंगटन, 14 जनवरी (आईएएनएस)। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा (स्थायी निवास से जुड़े वीज़ा) की प्रक्रिया पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला इस आशंका के आधार पर लिया गया है कि कुछ आवेदक अमेरिका में “पब्लिक चार्ज” बन सकते हैं और सरकारी कल्याण योजनाओं व सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देश और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के सार्वजनिक बयानों के अनुसार, यह रोक 21 जनवरी से प्रभावी होगी। इसके तहत दुनियाभर में स्थित अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग रोकने को कहा गया है, ताकि मौजूदा इमिग्रेशन कानून के तहत स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा की जा सके।
स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, “ट्रंप प्रशासन अमेरिका की इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर रहा है। ऐसे लोग जो अमेरिकी जनता की उदारता का फायदा उठाकर देश की संपत्ति पर बोझ बनना चाहते हैं, उन्हें रोका जाएगा।”
उन्होंने कहा कि विदेश विभाग अपनी लंबे समय से चली आ रही कानूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराएगा जो अमेरिका पर ‘पब्लिक चार्ज’ बनने की आशंका रखते हैं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
एक स्टेट डिपार्टमेंट मेमो के अनुसार, जिसकी जानकारी सबसे पहले फॉक्स न्यूज़ डिजिटल ने दी, समीक्षा अवधि के दौरान कांसुलर अधिकारियों को इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के “पब्लिक चार्ज” प्रावधान के तहत वीज़ा आवेदन खारिज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह रोक अनिश्चितकालीन बताई गई है और समीक्षा पूरी होने तक लागू रहेगी।
व्हाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस कदम की पुष्टि की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “अमेरिका ने सोमालिया, रूस और ईरान सहित 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग फ्रीज कर दी है।”
हालांकि, प्रभावित देशों की पूरी सूची अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह फैसला अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, कैरेबियन, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों पर लागू होगा, जिनमें सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, थाईलैंड और ब्राज़ील शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस रोक से छूट बहुत सीमित मामलों में ही दी जाएगी और वह भी तभी, जब आवेदक “पब्लिक चार्ज” से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर कर चुका हो।
गौरतलब है कि इमिग्रेंट वीज़ा के तहत परिवार आधारित ग्रीन कार्ड, रोजगार आधारित श्रेणियां और मानवीय सुरक्षा शामिल होती हैं, जिनसे स्थायी निवास मिलता है। वहीं नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा अस्थायी होते हैं, जिनमें पर्यटन, व्यापार, छात्र वीज़ा, अल्पकालिक कार्य परमिट, निवेशक वीज़ा तथा राजनयिक या मीडिया असाइनमेंट शामिल हैं।
--आईएएनएस
डीएससी

