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तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष 30 जनवरी को विधायक की अयोग्यता याचिका पर करेंगे सुनवाई

हैदराबाद, 28 जनवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार 30 जनवरी को विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेंगे। दानम नागेंद्र वर्ष 2023 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन उन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव दिखाने का आरोप है।
तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष 30 जनवरी को विधायक की अयोग्यता याचिका पर करेंगे सुनवाई

हैदराबाद, 28 जनवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार 30 जनवरी को विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेंगे। दानम नागेंद्र वर्ष 2023 में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन उन पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव दिखाने का आरोप है।

विधानसभा अध्यक्ष ने नागेंद्र को नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही, अयोग्यता याचिका दाखिल करने वाले बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को भी सुनवाई के लिए तलब किया गया है।

अध्यक्ष उसी दिन विधानसभा में भाजपा के फ्लोर लीडर ए. महेश्वर रेड्डी द्वारा दायर दानम नागेंद्र की अयोग्यता संबंधी याचिका पर भी सुनवाई करेंगे।

इस बीच, दानम नागेंद्र ने कहा कि उन्होंने एक हलफनामा दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। पूर्व मंत्री नागेंद्र ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बीआरएस से इस्तीफा नहीं दिया है और न ही उन्हें पार्टी से निलंबन की कोई सूचना मिली है।

नागेंद्र ने बताया कि वह मार्च 2024 में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हुए थे। गौरतलब है कि वह हैदराबाद की खैरताबाद विधानसभा सीट से 2023 में बीआरएस के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष पहले ही 2024 में कांग्रेस में कथित रूप से शामिल हुए 10 में से 7 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता याचिकाएं खारिज कर चुके हैं। अध्यक्ष ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि संबंधित विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं और तकनीकी रूप से सभी विधायक अब भी बीआरएस में ही हैं।

पिछले वर्ष अध्यक्ष ने आठ विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, विधायक संजय कुमार की अयोग्यता याचिका पर अभी तक फैसला सुनाया जाना बाकी है।

दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी थी, क्योंकि दोनों ने उन्हें जारी नोटिसों का जवाब नहीं दिया था।

बीआरएस का आरोप है कि इन विधायकों ने खुले तौर पर कांग्रेस जॉइन कर ली और विधानसभा में ट्रेजरी बेंचों पर भी बैठे। वहीं, संबंधित विधायकों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी।

बीआरएस ने विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में यह भी लाया है कि दानम नागेंद्र ने न सिर्फ कांग्रेस जॉइन की, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। इसके अलावा, पार्टी ने आरोप लगाया कि कादियम श्रीहरि ने अपनी बेटी कादियम कविया के लिए खुले तौर पर प्रचार किया, जो वारंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थीं।

--आईएएनएस

डीएससी

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