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तेलंगाना: ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को नोटिस

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने नियमों के उल्लंघन के लिए ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
तेलंगाना: ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को नोटिस

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने नियमों के उल्लंघन के लिए ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) ने ऑनलाइन फार्मेसी पर एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई।

डीसीए के डायरेक्टर जनरल अविनाश मोहंती ने रविवार को एक रिलीज में कहा कि पूरे राज्य में ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी कुल 166 मेडिकल दुकानों की जांच की गई और जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 41 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बने नियमों के नियमों का पालन पक्का करने और प्रैक्टिस को वेरिफाई करने के लिए शनिवार (6 जून) को पूरे राज्य में ऑनलाइन फार्मेसी पर स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई गई।

इस ड्राइव के दौरान कुल 166 मेडिकल दुकानों की जांच की गई। इनमें ऑनलाइन दवा डिलीवरी सर्विस (ऑनलाइन फार्मेसी ऑपरेटर या उनके नेटवर्क पार्टनर फार्मेसी की लाइसेंस वाली जगह) से जुड़ी 159 दुकानें और इंडियामार्ट जैसे ऑनलाइन बी2बी प्लेटफॉर्म से जुड़ी सात दुकानें शामिल थीं।

इंस्पेक्शन के दौरान जो गड़बड़ियां देखी गईं, उनमें दवाओं के सेल्स बिल न बनाना और न दिखाना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रजिस्टर और शेड्यूल एच1 ड्रग रजिस्टर न बनाना, दवाओं के परचेज इनवॉइस न बनाना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं देना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की देखरेख के बिना दवाओं की बिक्री, और सेल्स और परचेज रिकॉर्ड की कॉपी का ठीक से मेंटेन न करना शामिल है।

डीसीए के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी राज्य भर की 41 मेडिकल दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

डीसीए ने दोहराया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी दुकानों सहित सभी मेडिकल दुकानों के लिए कानूनी जरूरतों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। तय नियमों से कोई भी बदलाव होने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आम लोग दवाओं से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों, साथ ही रिहायशी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलाकों में नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों सहित दवाओं से जुड़ी किसी भी दूसरी संदिग्ध मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के बारे में कोई भी शिकायत ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, तेलंगाना टोल-फ्री नंबर 1800-599-6969 पर कर सकते हैं, जो सभी वर्किंग डेज में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चालू रहता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी

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