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सेबी ने डेटाबेस में चूक को लेकर पीसी ज्वेलर के एमडी और कंपनी सचिव को दी चेतावनी

सेबी ने डेटाबेस में चूक को लेकर पीसी ज्वेलर के एमडी और कंपनी सचिव को दी चेतावनी
सेबी ने डेटाबेस में चूक को लेकर पीसी ज्वेलर के एमडी और कंपनी सचिव को दी चेतावनी

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। पीसी ज्वेलर लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के प्रमोटर एवं प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग और कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी विजय पंवार को प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई इस साल की शुरुआत में कंपनी की ओर से जारी एक कारोबारी अपडेट से संबंधित डिजिटल डेटाबेस का व्यवस्थित रखरखाव नहीं करने को लेकर की गई है।

नियामकीय फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह चेतावनी 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के कारोबारी अपडेट से संबंधित व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस का रखरखाव नहीं करने को लेकर है। इस अपडेट की जानकारी 3 जुलाई 2025 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई थी।

सेबी के अनुसार, यह चूक कंपनी के तिमाही कारोबारी अपडेट से जुड़ी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) के संबंध में हुई थी।

कंपनी ने बताया कि बाजार नियामक ने 30 अक्टूबर 2026 को चेतावनी पत्र जारी किए हैं।

पीसी ज्वेलर ने स्पष्ट किया कि संबंधित जानकारी के खुलासे के लिए व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस का रखरखाव नहीं किया गया था, लेकिन संबंधित अवधि के दौरान इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे।

कंपनी ने कहा कि नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा के दो दिन बाद तक बंद रही थी।

जून तिमाही के नतीजे 1 अगस्त 2025 को घोषित किए गए थे और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध 3 अगस्त 2025 तक लागू रहे थे।

इसके अलावा, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेबी के नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऐसे व्यक्तियों का विवरण रखने वाला व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस बनाए रखना अनिवार्य है, जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी साझा की जाती है।

पीसी ज्वेलर ने कहा कि नियामक की यह कार्रवाई प्रशासनिक प्रकृति की है और इसमें कोई वित्तीय जुर्माना नहीं लगाया गया है।

कंपनी ने यह भी कहा कि इस चेतावनी का उसके वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन या अन्य कारोबारी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

--आईएएनएस

एबीएस

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