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आरजी कर केस: पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

आरजी कर केस: पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
आरजी कर केस: पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता की एक जूनियर महिला डॉक्टर के अगस्त 2024 में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़ी बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के आरोप में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व विधायक निर्मल घोष को शुक्रवार को एक जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

घोष के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि वह उन तीन प्रमुख लोगों में शामिल थे, जिन्होंने पीड़िता के शव का पनिहाटी के एक श्मशान घाट में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाने की व्यवस्था की थी। आरोप है कि ऐसा अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया, ताकि दूसरे पोस्टमार्टम की संभावना खत्म की जा सके।

गुरुवार को पड़ोसी राज्य ओडिशा से गिरफ्तार किए गए घोष को शुक्रवार को बैरकपुर की जिला अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उनके वकील ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अर्जी दाखिल की।

वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की उम्र 78 वर्ष है और वह उम्र संबंधी कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें लगातार इलाज की जरूरत है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, सरकारी वकील ने आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

जिला अदालत के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

8 अगस्त को पनिहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के शव के "सुनियोजित" और "जल्दबाजी में" किए गए अंतिम संस्कार की बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय से नए सिरे से जांच कराने की घोषणा की थी।

इसके बाद पीड़िता के पिता ने खड़दह थाने में नई शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर नई एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें निर्मल घोष, पनिहाटी नगरपालिका के स्थानीय टीएमसी पार्षद सोमनाथ डे और पीड़िता के परिवार के पड़ोसी संजीव बनर्जी को नामजद किया गया।

इसके बाद से घोष फरार थे और आखिरकार गुरुवार रात उन्हें ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, पुलिस ने संजीव बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोमनाथ डे अभी भी फरार हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम

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