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राजस्थान: ड्रग माफिया की संपत्ति पर शिकंजा, 2.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

जयपुर, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशीले पदार्थों से जुड़ी संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए तस्कर उस्मान खान की लगभग 2.78 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट' के तहत की गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राजस्थान: ड्रग माफिया की संपत्ति पर शिकंजा, 2.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

जयपुर, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशीले पदार्थों से जुड़ी संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए तस्कर उस्मान खान की लगभग 2.78 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट' के तहत की गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

यह कार्रवाई प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी आदित्य की देखरेख में की गई। इसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(1) का इस्तेमाल करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी से हासिल की गई संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस टीम ने सोमवार को अरनोद थाना क्षेत्र में आरोपी और उसके रिश्तेदारों से जुड़ी संपत्तियों पर 'फ्रीजिंग नोटिस' लगा दिए।

पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई की शुरुआत 21 फरवरी 2026 के एक मामले से हुई थी। उस समय थाना प्रभारी (एसएचओ) शिवलाल मीणा के नेतृत्व वाली एक टीम ने नाकाबंदी के दौरान नारायण लाल मीणा को रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान, 4.25 किलो से ज्यादा 'ब्राउन शुगर' (हेरोइन) और उससे जुड़े रसायन जब्त किए गए। बाद की जांच में यह पता चला कि नशीले पदार्थों की यह खेप राजस्थान के टोंक जिले के देवली में रहने वाले उस्मान खान ने आगे बांटने के लिए भेजी थी। हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में पता चलते ही उस्मान खान फरार हो गया। इसके बाद, अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया।

पुलिस ने यह भी बताया कि उस्मान खान मंदसौर में कॉलेज का छात्र है। उस्मान पर आरोप है कि वह काफी समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है। जांच ​​में यह बात सामने आई कि उस्मान खान के पास आय का कोई ज्ञात वैध जरिया या पुश्तैनी संपत्ति न होने के बावजूद उसने अवैध गतिविधियों के जरिए बहुत कम समय में ही काफी दौलत जमा कर ली थी।

पुलिस ने उसकी संपत्तियों की पहचान की, जिनमें देवली में 50 लाख रुपए की कीमत का एक आलीशान मकान, 1 करोड़ रुपए का एक फार्महाउस, एक रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई 48 लाख रुपए की एक 'फॉर्च्यूनर' कार, अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड एक 'स्कॉर्पियो' कार और फार्महाउस में रखे गए लगभग 80 लाख रुपए के पांच 'मारवाड़ी/काठियावाड़ी' घोड़े और दस 'मुर्रा' नस्ल की भैंसें शामिल हैं।

इनमें से कई संपत्तियां उसकी मां रुबीना बी और भाई रहमत के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि उसने अपनी संपत्तियों का असली मालिक होने की बात छिपाने की कोशिश की थी।

अरनोद पुलिस ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके उसे नई दिल्ली में स्थित 'तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर निवारण अधिनियम' और एनडीपीएस एक्ट के तहत गठित सक्षम अधिकारी के पास भेजा था। मंजूरी मिलने के बाद, अधिकारियों ने अब उसकी चल और अचल संपत्तियों को औपचारिक रूप से 'फ्रीज' करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रतापगढ़ एसपी ने इस बात पर जोर दिया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से जमा की गई दौलत के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि न केवल नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अधिकारी आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।

--आईएएनएस

पीएसके

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