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केरल: लोकायुक्त बैठक पर पिनाराई विजयन का निशाना, बोले- यह लोकतंत्र विरोधी कदम

केरल: लोकायुक्त बैठक पर पिनाराई विजयन का निशाना, बोले- यह लोकतंत्र विरोधी कदम
केरल: लोकायुक्त बैठक पर पिनाराई विजयन का निशाना, बोले- यह लोकतंत्र विरोधी कदम

तिरुवनंतपुरम, 26 सितंबर (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने शनिवार को गृह मंत्री रमेश चेन्निथला द्वारा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के साथ बुलाई गई बैठक को बेहद गंभीर और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए उन पर निशाना साधा।

विजयन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार पर एक स्वतंत्र संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण में लाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। बैठक में लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त, अभियोजन महानिदेशक आसफ अली, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि सचिव उपस्थित थे।

विजयन ने कहा, "किसी मंत्री द्वारा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों को सीधे बुलाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि यह कदम संविधान और केरल लोकायुक्त अधिनियम की भावना को कमजोर करता है।

लोकायुक्त को लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग सहित कई आरोपों की जांच करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी इसके दायरे में आते हैं।

विजयन ने कहा कि गृह मंत्री को एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था के प्रमुखों को तलब नहीं करना चाहिए। उन्होंने बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अभियोजन प्रमुख की उपस्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की सभा लोकायुक्त की निष्पक्षता पर संदेह पैदा कर सकती है।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के पास साक्ष्य प्राप्त करने, गवाहों को तलब करने, जांच करने और लोक सेवकों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शक्तियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संस्था के प्रति अनुचित रवैया अपनाया है।

विजयन ने यूडीएफ के पूर्व रुख को याद करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए उसके नेताओं ने लोकायुक्त की स्वायत्तता का पुरजोर बचाव किया था। उन्होंने पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों का विरोध किया था और यहां तक ​​कि राज्यपाल से भी संपर्क किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये बदलाव संस्था को कमजोर कर देंगे।

विजयन ने बताया कि चेन्निथला ने स्वयं इन संशोधनों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि ये लोकायुक्त की न्यायिक शक्तियों का अतिक्रमण हैं। उच्च न्यायालय ने बाद में याचिका खारिज कर दी थी।

उन्होंने कहा कि हालिया बैठक इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और उन्होंने सरकार पर लोकायुक्त न्यायाधीशों को विवाद में घसीटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार को ऐसा कदम नहीं दोहराना चाहिए जिससे लोकायुक्त की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचे। इस संस्था को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”

इन टिप्पणियों से लोकायुक्त के कामकाज और स्वायत्तता को लेकर एलडीएफ विपक्ष और यूडीएफ सरकार के बीच एक नए राजनीतिक टकराव की शुरुआत होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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