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ओडिशा: डिप्टी स्पीकर के जाली हस्ताक्षर बनाने के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 17 जून (आईएएनएस)। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार को क्योंझर जिले के हरिचंदनपुर ब्लॉक के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) लक्ष्मण हेमब्रम को
ओडिशा: डिप्टी स्पीकर के जाली हस्ताक्षर बनाने के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 17 जून (आईएएनएस)। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार को क्योंझर जिले के हरिचंदनपुर ब्लॉक के सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) लक्ष्मण हेमब्रम को

गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण पर डिप्टी स्पीकर भवानी शंकर भोई के जाली हस्ताक्षर बनाकर उनका इस्तेमाल सुंदरगढ़ जिले में तबादला कराने का आरोप है।

हेमब्रम को कैपिटल पुलिस स्टेशन में 13 जून को दर्ज केस के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह शिकायत डिप्टी स्पीकर के निजी सचिव निरंजन कुमार शाह द्वारा दर्ज कराई गई थी।

कैपिटल पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंस्पेक्टर को लिखे पत्र में शाह ने हरिचंदनपुर ब्लॉक के एईई हेमब्रम और बंसपाल ब्लॉक की एईई मोनालिसा बेहरा के खिलाफ कथित तौर पर डिप्टी स्पीकर के हस्ताक्षर जाली बनाने, जाली दस्तावेज गढ़ने और उनकी नकल करने और डिप्टी स्पीकर के आधिकारिक कार्य आदेश पैड का अनाधिकृत उपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दोनों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया और सरकारी सेवा नियमों का दुरुपयोग किया।

शा ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि उपरोक्त अधिकारियों ने कथित तौर पर उपाध्यक्ष के जाली हस्ताक्षर और आधिकारिक कार्यालय अधिसूचना पैड वाले जाली दस्तावेज बनाए और उनका उपयोग पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि सुंदरगढ़ जिले के बरगांव ब्लॉक और सदर ब्लॉक में उनका तबादला हो सके।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये दस्तावेज उपाध्यक्ष कार्यालय द्वारा न तो जारी किए गए थे और न ही अधिकृत थे।

शा ने आगे कहा कि ऐसे कृत्य गंभीर आपराधिक अपराध हैं, जिनमें जालसाजी, सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, आपराधिक साजिश और सरकारी पद का दुरुपयोग शामिल हैं, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप एफआईआर दर्ज करें और कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें।

--आईएएनएस

एमएस/

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