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'लड़की बहन योजना' के तहत किसी भी लाभार्थी का आवेदन खारिज नहीं: मंत्री अदिति तटकरे

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार की प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत किसी भी लाभार्थी का आवेदन खारिज नहीं किया गया है।
'लड़की बहन योजना' के तहत किसी भी लाभार्थी का आवेदन खारिज नहीं: मंत्री अदिति तटकरे

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार की प्रमुख 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के तहत किसी भी लाभार्थी का आवेदन खारिज नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि आयु और आय मानदंडों को पूरा न करने वाले आवेदकों के बारे में संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त हो गई है। इसके अलावा आरटीओ से वाहन पंजीकरण कराने वाले आवेदकों और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों का विवरण भी नोट किया गया है।

उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर ई-केवाईसी पूरा न करने के कारण कुछ आवेदकों के लाभ निलंबित कर दिए गए हैं।

तटकरे उन मीडिया रिपोर्टों का जवाब दे रही थीं, जिनमें दावा किया गया था कि लगभग 80 लाख महिलाओं को इस योजना से बड़े पैमाने पर बाहर कर दिया गया है, जिससे महाराष्ट्र में राजनीतिक और आर्थिक बहस छिड़ गई थी। रिपोर्टों में कहा गया था कि ई-केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद, सक्रिय लाभार्थियों की संख्या 2.46 करोड़ से घटकर लगभग 1.66 करोड़ हो गई।

उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन आवेदकों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जिनके पास वाहन पंजीकरण नहीं है, और जिनके लाभ निलंबित कर दिए गए हैं, उनका पुनः सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि विभाग द्वारा इन सभी मामलों का पुनः सत्यापन किया जाएगा।

तटकरे ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रिय बहन के साथ अन्याय नहीं होगा।

विपक्षी नेताओं ने कथित बहिष्कार को लेकर सरकार की आलोचना की। एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी कारणों से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की हर बहन को लड़की बहन योजना का लाभ नियमित रूप से मिलना चाहिए, यह हमारा स्पष्ट रुख है।

सुले ने बताया कि शुरुआत में, इस योजना के तहत 2.38 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला था, और दिसंबर 2024 तक 17,505 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। बाद में, यह संख्या बढ़कर 2.46-2.48 करोड़ हो गई। ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद, संख्या में गिरावट आई।

उन्होंने पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि केवल 1.12 करोड़ आवेदन आए और 1.06 करोड़ को मंजूरी मिली, जिसका मतलब है कि 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं अयोग्य घोषित कर दी गईं।

उन्होंने योजना की उच्च स्तरीय जांच और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के ईमानदार करदाता लोगों का पैसा, कैसे और किसके पास गलत तरीके से पहुंचाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और वास्तविक लाभार्थी कौन थे, यह सब महाराष्ट्र के सामने पारदर्शी तरीके से लाया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/

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