ओडिशा : भुवनेश्वर एनडीपीएस कोर्ट ने दो ड्रग तस्करों को 10 साल की सजा सुनाई
भुवनेश्वर, 13 फरवरी (आईएएनएस)। भुवनेश्वर की एक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दो ड्रग तस्करों को 10 साल की सश्रम कैद (आरआई) और हर एक पर 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), भुवनेश्वर जोनल यूनिट के एक अधिकारी ने बताया कि धनबाद के रहने वाले मंगल राम महतो और कुमार दिली को ओडिशा के भुवनेश्वर के तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज की कोर्ट ने सजा सुनाई।
दोषियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के सेक्शन 20(बी), 25 और 29 के तहत सजा सुनाई गई।
एक आधिकारिक के मुताबिक, यह मामला 28 मई, 2023 का है, जब एनसीबी के अधिकारियों ने भुवनेश्वर के रसूलगढ़ चौक पर दो आरोपियों को 273.8 केजी गांजा के साथ पकड़ा था।
बाद में जांच में पता चला कि आरोपी एक इंटर-स्टेट स्मगलिंग रैकेट में शामिल थे, जिसमें गांजा एक ट्रक के ड्राइवर केबिन में खास तौर पर बनाई गई कैविटी में छिपाया गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ नवंबर 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। प्रतिबंधित सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया गया था।
इस बीच, एनसीबी ने गुरुवार को कहा कि उसने 2023 के अहमदाबाद अल्प्राजोलम ट्रैफिकिंग केस में दो ड्रग तस्करों को दोषी ठहराया है।
अहमदाबाद शहर की एक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले गोविंद सूर्यवंशी चमार और अहमदाबाद के रहने वाले शेख मोहम्मद इदरीश को नौ साल की कड़ी कैद और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला मई 2023 में अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर 91 ग्राम अल्प्राजोलम जब्त करने से जुड़ा है, जिसके बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया था।
यह सजा राज्य की सीमाओं के पार चल रहे संगठित ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को खत्म करने के एनसीबी के कमिटमेंट को दिखाती है। बयान में कहा गया है कि ब्यूरो नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने और समाज को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के नुकसान से बचाने के अपने मिशन पर अड़ा हुआ है।
ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए एनसीबी ने नागरिकों से मदद मांगी है। एमएएनएएस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी जानकारी शेयर की जा सकती है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
--आईएएनएस
एससीएच

