Samachar Nama
×

नंदीग्राम उपचुनाव : कलकत्ता हाई कोर्ट से भाजपा उम्मीदवार के हलफनामे के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज

नंदीग्राम उपचुनाव : कलकत्ता हाई कोर्ट से भाजपा उम्मीदवार के हलफनामे के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज
नंदीग्राम उपचुनाव : कलकत्ता हाई कोर्ट से भाजपा उम्मीदवार के हलफनामे के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज

कोलकाता, 29 सितंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार हसीरानी रथ के हलफनामे को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल-जज बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखने के बाद अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने रथ के नॉमिनेशन पेपर्स की वैधता को बरकरार रखा और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया।

सीनियर वकील रित्जु घोषाल ने जस्टिस कृष्णा राव की बेंच के सामने याचिका दायर की थी, जिसमें उम्मीदवार के हलफनामे में उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी गड़बड़ियों का दावा किया गया था।

याचिका के अनुसार, हलफनामे में दी गई जानकारी आपस में मेल नहीं खाती थी और भाजपा उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी की सच्चाई पर सवाल उठाती थी।

घोषाल ने तर्क दिया कि हसीरानी रथ ने हलफनामे में कहा है कि वह 60 साल से ज्यादा उम्र की हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने 1965 में सेकेंडरी परीक्षा पास की थी, जो उसी दस्तावेज में बताई गई जन्मतिथि से मेल नहीं खाती।

घोषाल ने सवाल उठाया था, "इसका मतलब है कि उनका जन्म 1966 में हुआ था। उसी हलफनामे में, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 1965 में सेकेंडरी परीक्षा पास की थी। वह अपने जन्म से पहले सेकेंडरी परीक्षा कैसे पास कर सकती थीं?"

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उम्मीदवार की उम्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी 'व्यावहारिक रूप से असंभव' थी और उनके नॉमिनेशन को रद्द करने की मांग की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हलफनामे की जांच-पड़ताल करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।

दूसरी ओर, ईसीआई और रथ के वकीलों ने अपने जवाबी तर्क में कहा कि जब कोई उम्मीदवार हलफनामा जमा करता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर जांच-पड़ताल के दौरान जानकारी की जांच करता है, और इस मामले में उस चरण के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

इन तर्कों को स्वीकार करते हुए जस्टिस राव ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी और रथ के चुनावी मुकाबले में बने रहने का रास्ता साफ कर दिया।

नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 6 अक्टूबर को होनी है, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम

Share this story