Samachar Nama
×

दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करने की मांग, ममता गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करने की मांग, ममता गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
दुर्गा पूजा से पहले फंड जारी करने की मांग, ममता गुट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कोलकाता, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच का रुख किया। उन्होंने कोर्ट द्वारा नियुक्त उस स्पेशल ऑफिसर के खिलाफ यह कदम उठाया है, जो उन्हें पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दे रहा है।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के सामने दायर अपनी याचिका में ममता गुट ने स्पेशल जज सुब्रत तालुकदार पर आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले पैसे निकालने की इजाजत नहीं दी। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से गुट त्योहार के मौसम से पहले घर का किराया और ऑफिस के कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने कोर्ट से तीन बैंक अकाउंट से पार्टी फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है और इस मामले में तुरंत सुनवाई की भी मांग की है। याचिका स्वीकार करने के बावजूद जस्टिस भट्टाचार्य ने तुरंत सुनवाई की अपील खारिज कर दी। त्योहारों की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में तृणमूल कांग्रेस गुट ने दावा किया कि कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर ने जानकारी मांगी है कि क्या इस गुट को दिया गया नया नाम और चुनाव चिह्न सिर्फ नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए था, जो मंगलवार को होने हैं।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने अवैध लेन-देन के आरोपों के कारण एक प्राइवेट बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इस कदम को चुनौती देते हुए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

इसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने उन बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया। इस साल 9 जुलाई को जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का फिलहाल उन बैंक अकाउंट पर कंट्रोल रहेगा।

हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी आदेश दिया कि गुट बेतहाशा पैसे खर्च नहीं कर पाएगा और कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर तृणमूल कांग्रेस को उसके रोजमर्रा के कामकाज और सैलरी के लिए भुगतान करेगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी आदेश दिया कि यह आदेश अगले साल 29 जनवरी तक लागू रहेगा।

पिछले महीने इस मामले पर फिर से सुनवाई हुई थी। चूंकि खाते 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' के नाम पर थे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट को उन्हें ऑपरेट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और पार्टी के असली चुनाव चिह्न 'फूल और घास' दोनों को फ्रीज कर दिया हो।

हालांकि जस्टिस भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के वकील की दलील को यह कहते हुए नहीं माना कि ईसीआई का फैसला पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा था और आयोग का फैसला अंतिम नहीं था।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर के जरिए खाते का इस्तेमाल करने का अधिकार 29 जनवरी, 2027 तक बना रहेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

Share this story