हाईकोर्ट के पूर्व जज मल्लिकार्जुन राव ने आंध्र प्रदेश के लोकायुक्त के तौर पर ली शपथ
विजयवाड़ा, 25 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज तल्लाप्रगडा मल्लिकार्जुन राव ने मंगलवार को राज्य के लोकायुक्त के तौर पर शपथ ली।
लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर ने पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास और अन्य लोग शामिल हुए।
पिछले हफ्ते राज्यपाल ने सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश पर एपी लोकायुक्त एक्ट, 1983 (एपी लोकायुक्त (संशोधन) एक्ट, 2024 द्वारा संशोधित) की धारा 3(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मल्लिकार्जुन राव को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था।
मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, जस्टिस (रिटायर्ड) मल्लिकार्जुन राव का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच साल का होगा।
इससे पहले एडवोकेट जनरल डम्मलापति श्रीनिवास ने हाई कोर्ट को बताया था कि लोकायुक्त, आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग (एपीएचआरसी) और आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है और जल्द ही पूरी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने लोकायुक्त के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और फाइल मंजूरी के लिए गवर्नर के पास लंबित है।
लोकायुक्त, एपीएचआरसी, एपीईआरसी और एससीडीआरसी में खाली पदों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।
मई में आंध्र प्रदेश सरकार ने एपी लोकायुक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदनों और नामांकन की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय खोज समिति का गठन किया था। यह समिति आंध्र प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2024 और इस साल की शुरुआत में अधिसूचित नियमों के अनुसार बनाई गई थी।
सरकार ने कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से की जाएगी।
यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की गई थी। चयन समिति के अन्य सदस्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधान परिषद के अध्यक्ष शामिल हैं।
--आईएएनएस
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