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महाराष्ट्र सरकार ने अवैध साहूकारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक पेश किया

महाराष्ट्र सरकार ने अवैध साहूकारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक पेश किया
महाराष्ट्र सरकार ने अवैध साहूकारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक पेश किया

मुंबई, 7 जुलाई (आईएएनएस)। कमजोर किसानों और कर्जदारों को शोषण से बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर में अवैध साहूकारी प्रथाओं के लिए सजा को काफी बढ़ाना है।

राज्य सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत इस विधेयक में मौजूदा महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों का उद्देश्य अवैध साहूकारों पर नकेल कसना और संकटग्रस्त कर्जदारों को राहत प्रदान करना है।

स्वीकृत संशोधनों से मौजूदा अधिनियम की कानूनी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें कारावास की सजा और वित्तीय दंड दोनों को बढ़ाया गया है।

इस विधेयक में राज्य में अवैध साहूकारी के लिए सजा को मौजूदा पांच साल से बढ़ाकर सात साल कारावास करने और जुर्माने को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

पिछले सप्ताह विधानसभा में विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों के सदस्यों ने अनधिकृत निजी साहूकारी पर कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग की।

महाराष्ट्र भर में अवैध साहूकारी के कई मामले सामने आ रहे हैं।

विधानसभा में हुई चर्चा में यह बात सामने आई कि अत्यधिक ब्याज दरें और भुगतान के लिए लगातार उत्पीड़न कई जगहों पर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है, और यह आरोप लगाया गया है कि कानूनी रोक के अभाव में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है।

परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने मौजूदा महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

इस अधिनियम की तीन विशिष्ट धाराओं के तहत, वैध लाइसेंस के बिना साहूकारी व्यवसाय चलाने वाले, फर्जी नाम से लाइसेंस प्राप्त करने वाले या अनधिकृत स्थान से व्यवसाय संचालित करने वाले व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कारावास और जुर्माने के प्रावधान हैं।

इसके अतिरिक्त, ऋण वसूली के लिए देनदार को परेशान करने पर वर्तमान में पांच साल तक के कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

हालांकि, कुछ व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा अवैध साहूकारी में लिप्त रहने के कारण - जो यह साबित करता है कि मौजूदा कानून में पर्याप्त शक्ति नहीं है - राज्य सरकार धारा 39 में संशोधन कर रही है।

इस धारा के तहत कारावास की अवधि पांच साल तक से बढ़ाकर सात साल तक कर दी जाएगी और जुर्माना 50,000 रुपए तक से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक कर दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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