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तेलंगाना : किशन रेड्डी ने नगर निगमों के बंटवारे को अवैध बताया

हैदराबाद, 11 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद, गजवेल और नलगोंडा नगर निगमों के विभाजन को अवैध करार दिया और आरोप लगाया कि यह कवायद केंद्र द्वारा जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद की गई थी।
तेलंगाना : किशन रेड्डी ने नगर निगमों के बंटवारे को अवैध बताया

हैदराबाद, 11 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद, गजवेल और नलगोंडा नगर निगमों के विभाजन को अवैध करार दिया और आरोप लगाया कि यह कवायद केंद्र द्वारा जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद की गई थी।

उन्होंने मीडिया को बताया कि जनगणना अधिसूचना जारी होने के बाद देश भर में एक निर्देश प्रसारित किया गया था कि राजस्व गांवों और वार्डों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने गजवेल, नलगोंडा और हैदराबाद नगर निगमों के विभाजन को आगे बढ़ाया, जिसे उन्होंने पूरी तरह से अवैध निर्णय बताया।

उनके मुताबिक, जनगणना निदेशालय ने साफ कहा है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद और मई 2027 तक कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे समय में जब राज्य में नगर निगम चुनाव हो रहे थे, सरकार ने चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कई आईएएस अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों का तबादला कर दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) को तीन निगमों में बांटना भी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नगर निगम मुख्यालय से दूर स्थित क्षेत्रों को नए निगमों में शामिल किया गया है, जो उनके अनुसार, उन गांवों के गरीब निवासियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि अब तक रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए फायदेमंद रही है।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बिना किसी व्यापक योजना या वित्तीय संसाधन जुटाए कई गांवों को नए निगमों में शामिल कर लिया।

उन्होंने बताया कि 2007 में गठित जीएचएमसी का क्षेत्रफल 650 वर्ग किलोमीटर था और नई व्यवस्था के तहत तीनों निगम मिलकर 2,053 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इस विस्तार के अनुरूप कोई बुनियादी ढांचा विकास योजना नहीं है।

किशन रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि जीएचएमसी को विभाजित करने का निर्णय जनता की राय मांगे बिना एकतरफा लिया गया।

हालांकि यह कहा गया था कि बाहरी रिंग रोड (ओआरआर) सीमा के रूप में काम करेगी, कुछ क्षेत्रों को ओआरआर के बाहर और कुछ को इसके अंदर रखा गया था। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे, बीएचईएल और आईसीआरआईएसएटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जीएचएमसी सीमा से बाहर रखा गया है।

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के दबाव में कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक कारणों से एआईएमआईएम-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों जैसे राजेंद्रनगर और महेश्वरम को मुख्य जीएचएमसी क्षेत्र में शामिल किया।

--आईएएनएस

एससीएच

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