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पुलिस वर्दी में धार्मिक आयोजनों पर बैन, केरल डीजीपी ने जारी किया सर्कुलर

पुलिस वर्दी में धार्मिक आयोजनों पर बैन, केरल डीजीपी ने जारी किया सर्कुलर
पुलिस वर्दी में धार्मिक आयोजनों पर बैन, केरल डीजीपी ने जारी किया सर्कुलर

तिरुवनंतपुरम, 1 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के पुलिस महानिदेशक रावदा ए. चंद्रशेखर ने एक सर्कुलर जारी करते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को वर्दी में धार्मिक समारोहों, अनुष्ठानों या उत्सवों में शामिल होने से मना किया है, हालांकि उन मामलों में छूट दी गई है जब वे अधिकृत आधिकारिक ड्यूटी पर हों।

यह निर्देश ऐसे कई मामलों के बाद आया है, जिनमें पुलिसकर्मी वर्दी में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते और उनकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते देखे गए थे।

इन शिकायतों के बाद पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक वर्दी के उचित उपयोग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।

सर्कुलर के अनुसार, पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से धार्मिक समारोहों, त्योहारों या आयोजनों में वर्दी पहनकर शामिल नहीं हो सकते।

हालांकि, यह प्रतिबंध उन अधिकारियों पर लागू नहीं होगा जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण या सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस वर्दी निष्पक्षता और तटस्थता का प्रतीक है, और इसका उपयोग ऐसे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी विशेष धर्म या धार्मिक गतिविधि का समर्थन होने का भ्रम पैदा हो।

यह आदेश केरल पुलिस के सभी रैंकों पर लागू होगा, जिसमें सिविल पुलिस अधिकारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं।

अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सामग्री, जैसे वीडियो या रील, साझा न करें जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में वर्दी पहनकर शामिल होते दिखें।

इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल के पेशेवर मानकों को मजबूत करना और उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि तथा सार्वजनिक विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि वर्दी केवल अधिकृत ड्यूटी के दौरान ही उपयोग की जाए और पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय संस्थागत तटस्थता बनाए रखें।

यह सर्कुलर पुलिसकर्मियों के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पुलिस वर्दी राज्य की सत्ता का प्रतीक है और इसे व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

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