कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए 2,500 रुपए की सूखा राहत राशि जारी करने का आदेश दिया
बेंगलुरु, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राज्य भर के सूखा प्रभावित तालुकों में किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है।
यह निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में विधानमंडल के एक विशेष सत्र के दौरान दिए गए उस आश्वासन के बाद लिया गया है, जिसमें कम बारिश के कारण सूखे से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था।
सरकार ने प्रत्येक पात्र किसान को 2,500 रुपए देने का फैसला किया था। हालांकि, इस घोषणा की किसानों और राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की। उनका तर्क था कि यह राशि बहुत कम है और उन्होंने 25,000 रुपए के मुआवजे की मांग की।
इस आलोचना के बीच, सरकार ने अब राहत राशि जारी करने का आदेश दे दिया है।
कर्नाटक के 240 तालुकों में से 226 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष' (एनडीआरएफ) के तहत फंड जारी करने का इंतजार करने के बजाय, राज्य सरकार ने अपने स्वयं के 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (एसडीआरएफ) से सहायता की पहली किस्त देने का निर्णय लिया है।
पात्र किसानों को सूखा राहत की पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए मिलेंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को अलग से कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थियों की पहचान सीधे 'फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम' सॉफ्टवेयर और खरीफ फसल सर्वेक्षण डेटाबेस के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी।
इस राहत राशि का उद्देश्य सूखे के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। सरकार ने पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने के लिए 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) प्रणाली का विकल्प चुना है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब किसान सूखे से उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
करकला से भाजपा विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री वी. सुनील कुमार ने कहा, "राज्य सरकार राहत देने के बहाने सूखे से जूझ रहे किसानों का क्रूर मजाक उड़ा रही है। 2,500 रुपए का मुआवजा देने के लिए 17 शर्तें थोपकर, सरकार ने किसान समुदाय के प्रति अपने वास्तविक रवैये को उजागर कर दिया है।"
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