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जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में पेपरलेस पंजीकरण अनिवार्य किया

श्रीनगर, 9 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में 11 मई, 2026 से पूर्णतः पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में पेपरलेस पंजीकरण अनिवार्य किया

श्रीनगर, 9 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में 11 मई, 2026 से पूर्णतः पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य डिजिटल शासन को मजबूत करना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना है।

जम्मू-कश्मीर के सिविल सचिवालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और डिजिटल करने के लिए लिया गया है ताकि दक्षता, पारदर्शिता और जनता के लिए सुगमता बढ़ाई जा सके।

परिपत्र में कहा गया है कि पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली, जिसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, अब दस्तावेजों के संपूर्ण डिजिटल पंजीकरण के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जाएगी।

इस प्रणाली में पक्षों का ऑनलाइन सत्यापन, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की स्वचालित गणना, डिजिटल हस्ताक्षर और अंतिम विलेख तैयार करना शामिल है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि अब से सभी पंजीकरण प्रक्रियाएं पूरी तरह से कागज रहित प्रणाली के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी, जिसमें किसी भी स्तर पर भौतिक संपर्क या मैन्युअल हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।

पंजीकरण महानिरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे नई प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित कार्यालयों से कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उप-पंजीयकों को भी प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

परिपत्र में चेतावनी दी गई थी कि निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीर माना जाएगा और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

जम्मू और कश्मीर में, भूमि विक्रय और खरीद विलेखों के पंजीकरण के लिए उप-पंजीयकों की शक्तियां पहले दीवानी न्यायालयों से राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं।

इस परिवर्तन के बाद, भूमि विक्रय और खरीद विलेखों, वसीयतों और ऐसे अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित जिम्मेदारियां अब संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा संभाली जाती हैं, जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और जिन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेटीय शक्तियां प्राप्त हैं।

--आईएएनएस

एमएस/

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