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'मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया', केंद्रीय राज्यमंत्री बंदी संजय का दावा

हैदराबाद, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पॉक्सो मामले में अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया।
'मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया', केंद्रीय राज्यमंत्री बंदी संजय का दावा

हैदराबाद, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पॉक्सो मामले में अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग करने के लिए अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया।

उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी किसी पिता को अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले करते देखा है।

उनका यह दावा साइबराबाद पुलिस के बयान के विपरीत है, जिसमें पुलिस ने कहा था कि उन्होंने 16 मई की रात को नारसिंगी में बंदी भगीरथ को गिरफ्तार किया था। बाद में, उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद पहली बार, बंदी संजय राज्य भाजपा दफ्तर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया।

जब उनसे दूसरी पार्टियों की ओर से पद से हटाने की मांगों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बीआरएस का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। केसीआर की पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। अपने फार्महाउस में बैठकर वह कुछ भी बोलते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि केसीआर का भ्रष्ट साम्राज्य अपनी जड़ों से ही ढह गया है। हमने उनके परिवार के शासन को खत्म कर दिया, इसीलिए वह मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। केटीआर एक फेक सोशल मीडिया फैक्ट्री चलाते हैं।

बंदी संजय ने उन रिपोर्टों को भी बेबुनियाद बताया कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा में हर कोई एक अनुशासित कार्यकर्ता है। अगर आप पूरी लगन से काम करने वाले किसी पार्टी कार्यकर्ता से उसकी आखिरी इच्छा पूछेंगे तो वह आपको बताएगा कि उसकी मौत के बाद, उसके शरीर को भाजपा के झंडे में लपेटा जाए। पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूं।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने 15 मई को भगीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

8 मई को पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में भगीरथ के खिलाफ 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था।

पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (12 के साथ पठित) और बीएनएस की धारा 74 और 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जांच ​​के बाद, अधिकारी ने पीड़िता से बात की, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की और भी सख्त धाराएं लगा दीं।

पुलिस ने भागीरथ को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसे 13 मई को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। वह पेश नहीं हुआ, लेकिन उसने जांच अधिकारी को एक पत्र भेजकर पेश होने के लिए दो दिन का समय मांगा।

हाई कोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का अपराध करने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी

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