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हैदराबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

हैदराबाद, 6 जनवरी (आईएएनएस)। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 49.90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
हैदराबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

हैदराबाद, 6 जनवरी (आईएएनएस)। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 49.90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने हैदराबाद निवासी मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, अशफाक (33) एक जनरल स्टोर चलाता है। अशफाक ने साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल के लिए कमीशन के आधार पर अपना बैंक खाता साइबर धोखेबाजों को दे दिया था। वह नई दिल्ली में साइबर धोखेबाजों से मिला और उसकी मौजूदगी में उन्होंने इस खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन शेयर बाजार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी में किया।

पुलिस जांच में पता चला कि इस खाते में 3.70 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। साइबर धोखेबाजों ने अशफाक से ओटीपी लेकर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी की राशि को डायवर्ट कर दिया। अशफाक को इस मामले में दूसरा आरोपी बनाया गया है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल और मैसेज मिला। कॉल करने वाली ने अपना परिचय मीना भट्ट के रूप में दिया और उसे "86 डीबीएस इंडिया वेल्थ ग्रुप इन्वेस्टमेंट" नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और शेयर खरीदने के लिए एक आंतरिक पोर्टल लिंक साझा किया।

पीड़ित ने 2 लाख रुपए जमा किए और बताए अनुसार शेयर खरीदे। शुरुआती लाभ के बाद उसे अपनी राशि निकालने की अनुमति दी गई।

अधिक लाभ का वादा करते हुए, भट्ट ने उसे अपने द्वारा दिए गए बैंक खातों में और अधिक राशि जमा करने के लिए कहा। राशि जमा होने के बाद, उसने कहा कि आईपीओ आवंटन होगा और आईपीओ सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए उसे और अधिक राशि निवेश करने के लिए कहा।

चूंकि उसने और पैसे जमा नहीं किए, इसलिए उन्होंने उसे ग्रुप चैट में ब्लॉक कर दिया और संपर्क सूची से हटा दिया। बाद में उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई।

उसने उनके द्वारा दिए गए बैंक खातों में 49.90 लाख रुपए स्थानांतरित किए थे। शिकायत के आधार पर, आयकर अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2)।

अशफाक के बैंक खाते में जमा की गई राशि भारत भर के 29 मामलों से संबंधित है। इनमें से बारह मामले तेलंगाना से, चार कर्नाटक से, तीन महाराष्ट्र से, दो-दो गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से और एक-एक असम, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से हैं।

--आईएएनएस

एमएस/

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