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राजकोट नगर निगम ने तीन खाद्य इकाइयों को किया सील, 1,000 किलोग्राम बासी भोजन नष्ट किया

राजकोट नगर निगम ने तीन खाद्य इकाइयों को किया सील, 1,000 किलोग्राम बासी भोजन नष्ट किया
राजकोट नगर निगम ने तीन खाद्य इकाइयों को किया सील, 1,000 किलोग्राम बासी भोजन नष्ट किया

राजकोट, 1 अगस्त (आईएएनएस)। राजकोट नगर निगम (आरएमसी) ने शहर भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और जांच के उद्देश्य से चलाए गए एक निगरानी अभियान के दौरान तीन खाद्य प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। इस दौरान 1,000 किलोग्राम से अधिक अखाद्य भोजन को नष्ट कर दिया और 10 खाद्य नमूने एकत्र किए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आरएमसी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा टीमों ने रेस्तरां और खाद्य व्यवसायों सहित 75 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

इस अभियान के दौरान लगभग 1,020 किलोग्राम बासी और खाने योग्य न होने वाले भोजन को नष्ट किया गया। इसके अलावा, भंडारण, लाइसेंस और स्वच्छता से संबंधित उल्लंघनों के लिए 12 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान कुल 34,500 रुपये का प्रशासनिक शुल्क भी वसूला गया।

सील की गई इकाइयों में वावड़ी गांव के पास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केसर फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि भोजन तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा आटा "पशु आहार" छपे थैलों में पैक किया हुआ पाया गया, जबकि तैयार फरसान को अस्वच्छ परिस्थितियों में सीधे फर्श पर रखा गया था।

लगभग 1,020 किलोग्राम मीठा शक्करपारा और मैदा नष्ट कर दिया गया। यूनिट को नोटिस जारी किया गया, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और खुले मीठे शक्करपारा और चीनी पाउडर के नमूने एकत्र किए गए।

गोंडल रोड पर स्थित एक अन्य सीलबंद इकाई, शाह फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, आवश्यक तकनीकी कर्मियों के बिना और बैच-वार उत्पादन रिकॉर्ड रखे बिना संचालित हो रही थी।

निरीक्षकों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अनिवार्य लेबल के बिना प्रीमिक्स एसेंस, चाय और कॉफी प्रीमिक्स, शीतल पेय सांद्रण, खाद्य योजक, परिरक्षक और सोडा मसाला भी बरामद किया।

5,972 किलोग्राम खाद्य उत्पाद और लगभग 2,000 लीटर विभिन्न स्वाद वाले एसेंस जब्त किए गए, जिन पर निर्माण या समाप्ति तिथि अंकित नहीं थी। इकाई को अस्वच्छ भंडारण के लिए नोटिस जारी किया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, खुले आम के पाउडर और स्वीटनर के नमूने भी एकत्र किए गए।

तीसरी इकाई, श्रीनाथजी ट्रेडिंग को भी सील कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को वहां बैच-वार उत्पादन रिकॉर्ड नहीं मिले और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आवश्यक लेबल के बिना पैक किए गए मिर्च, हल्दी और धनिया-जीरा पाउडर के लगभग 5,600 किलोग्राम संदिग्ध स्टॉक प्राप्त हुए।

प्रतिष्ठान पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, अस्वच्छ भंडारण के लिए नोटिस जारी किया गया और तीनों मसालों के पाउडर के नमूने एकत्र किए गए।

निगम ने लाइसेंस संबंधी उल्लंघनों और उपद्रव के लिए कई अन्य व्यवसायों पर 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का प्रशासनिक शुल्क भी लगाया, जबकि डेयरी आउटलेट्स से खुले मावा, मलाई और भैंस के दूध के अतिरिक्त नमूने एकत्र किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि निगरानी अभियान के तहत यूनिवर्सिटी रोड, 150 फीट रिंग रोड और श्रद्धा पार्क क्षेत्र में कई खाद्य व्यवसायों का निरीक्षण किया गया।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम

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