गुजरात : बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर पुलिस की कार्रवाई, 2.68 लाख रुपए का माल जब्त
अरावली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिवाली से पहले गुजरात के अरावली जिले में पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने के आरोप में दो दुकानों से 2.68 लाख रुपए मूल्य के पटाखे जब्त किए हैं।
अरावली जिला पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने धंसुरा क्षेत्र में यह कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर को लाइसेंस संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए निरीक्षण किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर त्योहार से पहले अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यह अभियान अरावली-मोडासा एसओजी के पुलिस निरीक्षक पी. बी. चौधरी की निगरानी में चलाया गया। जांच के दौरान संजय कुमार ठक्कर की महादेव ट्रेडर्स नामक दुकान से विभिन्न प्रकार के पटाखों के 1,116 बॉक्स बरामद किए गए। इनकी कीमत 98,076 रुपए बताई गई है। पुलिस का आरोप है कि इन्हें बिना लाइसेंस के रखा गया था।
वहीं, विनोद कुमार खत्री की साईं बाबा सीजनल फायरक्रैकर शॉप से 1,338 बॉक्स पटाखे मिले, जिनकी कीमत 1,70,162 रुपए आंकी गई। दोनों जगहों से कुल 2,454 बॉक्स पटाखे, जिनकी कुल कीमत 2,68,238 रुपए है, जब्त किए गए।
पुलिस ने दोनों दुकानों में सुरक्षा संबंधी खामियां भी पाई हैं। जांच में सामने आया कि बिजली की वायरिंग दीवारों के अंदर करने के बजाय बाहर प्लास्टिक पाइप के जरिए की गई थी।
इस तरह की व्यवस्था से शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही दुकानदारों ने विस्फोटक सामग्री रखने के दौरान लोगों को आग और अन्य दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे।
पुलिस के अनुसार, संजयकुमार ठक्कर मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका स्थित मढ़ी आश्रम रोड की झूलेलाल सोसायटी के निवासी हैं, जबकि विनोद कुमार खत्री अरावली जिले के धंसुरा स्थित अक्षरधाम सोसायटी में रहते हैं।
--आईएएनएस
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